इंदौर। शहर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और समाज में बढ़ते आक्रोश को उजागर कर दिया है। 26 वर्षीय युवती ने श्रमिक कॉलोनी, राऊ निवासी दानिश मंसूरी पर धमकी, ब्लैकमेल और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला दर्ज होने में पुलिस की कथित लापरवाही से नाराज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने द्वारकापुरी थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी मनीष मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की।
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दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता, ब्लैकमेलिंग तक पहुंचा मामला
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह एक निजी स्कूल में मैनेजमेंट का काम करती है। उसकी मां हिंदू और पिता मुस्लिम हैं, लेकिन वह स्वयं हिंदू धर्म का पालन करती है। साल 2022 में ऑन-डोर काम के दौरान उसकी पहचान दानिश मंसूरी से हुई थी। पहले दोस्ती हुई, लेकिन धीरे-धीरे दानिश ने उस पर मुस्लिम रीति-रिवाज अपनाने और निकाह करने का दबाव डालना शुरू कर दिया।
युवती ने आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया तो आरोपी गाली-गलौज और धमकी देने लगा। बाद में उसे पता चला कि दानिश पहले से शादीशुदा है। बावजूद इसके, वह उस पर दबाव डालता रहा कि चूंकि वह मुस्लिम है, इसलिए दूसरी शादी कर सकता है।
रिश्ते तोड़ने के बाद ब्लैकमेल
जून 2025 में जब पीड़िता के लिए दूसरा रिश्ता आया, तो दानिश ने उस रिश्ते को तोड़ने की साजिश की। उसने उस युवक को संदेश भेजकर रिश्ता बिगाड़ दिया। इस दौरान युवती ने थाना राऊ में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी लगातार परेशान करता रहा।
अगस्त 2025 में स्थिति और बिगड़ गई। युवती ने बताया कि दानिश ने उसे राजेंद्र नगर स्थित होटल में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए और गुप्त रूप से वीडियो बना लिया। इसके बाद उसी वीडियो के सहारे वह बार-बार ब्लैकमेल करता रहा और अलग-अलग होटलों में बुलाकर दुष्कर्म करता रहा।
मंगेतर को भेजी आपत्तिजनक वीडियो
18 सितंबर 2025 को दानिश ने युवती को फिर राजेंद्र नगर के होटल बुलाया। वहां उसने मारपीट की और पुरानी वीडियो दिखाकर धमकाया। इतना ही नहीं, उसने युवती का मोबाइल छीन लिया और उसके मंगेतर को आपत्तिजनक वीडियो और संदेश भेज दिए। इसके बाद पीड़िता का रिश्ता टूट गया।
पीड़िता ने आगे बताया कि 21 सितंबर को शाम 6 बजे आरोपी ने उसे सिरपुर तालाब बुलाया और धमकाया कि या तो वह उसके साथ भागकर शादी कर ले, वरना होटल में मिलना पड़ेगा। किसी तरह युवती वहां से भागकर थाने पहुंची और अपनी मां व बहन को बुलाकर पूरी घटना बताई।
पुलिस ने दर्ज किया केस
पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दानिश मंसूरी के खिलाफ धारा 64, 70, 110 न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
थाने का घेराव और नारेबाजी
जानकारी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को लगी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता द्वारकापुरी थाने पहुंच गए और करीब 4 घंटे तक थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस शुरू में एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल कर रही थी।
निष्कर्ष
इंदौर का यह मामला न केवल समाज को झकझोरता है, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग के साथ-साथ, लोगों की अपेक्षा है कि पुलिस भविष्य में ऐसे संवेदनशील मामलों में तुरंत कार्रवाई करे और पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करे। बजरंग दल का थाने पर घेराव इस बात का संकेत है कि समाज अब खामोश नहीं बैठेगा और न्याय की मांग के लिए सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा।

